LIVE UPDATE
Trending

CG ब्रेकिंग- पेट्रोल-डीजल बिक्री को लेकर नया नियम, SDM की अनुमति होगी जरूरी, पढ़िये आदेश अब इन्हें नहीं मिलेगा…

बिलासपुर, 29 मार्च 2026। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब ईंधन वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और अनावश्यक उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बिलासपुर जिले में ये आदेश जारी कर दिया है।

बिलासपर जिला प्रशासन ने यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रशासन का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को सुगमता से पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराना और संभावित कालाबाजारी पर रोक लगाना है।

ये खबर भी पढ़ें…
रेलवे ने बदली 10 ट्रेनों की टाइमिंग: उत्कल एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनें पुरी और एक भुवनेश्वर पहुंचेगी नए समय पर
रेलवे ने बदली 10 ट्रेनों की टाइमिंग: उत्कल एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनें पुरी और एक भुवनेश्वर पहुंचेगी नए समय पर
September 10, 2026
रायपुर। छत्तीसगढ़ से पुरी और भुवनेश्वर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने परिचालन...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

जारी आदेश के अनुसार, जिले में संचालित सभी पेट्रोल और डीजल पंपों को निर्देशित किया गया है कि वे केवल वाहनों में ही ईंधन भरेंगे। किसी भी व्यक्ति को ड्रम, केन या अन्य पात्रों में पेट्रोल-डीजल देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम ईंधन के अवैध भंडारण और कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इसके अलावा, उद्योगों को भी अब डीजल की आपूर्ति सीमित कर दी गई है। केवल “महत्वपूर्ण और संवेदनशील बुनियादी ढांचे” से जुड़े उद्योगों को ही ईंधन दिया जाएगा, वह भी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या तहसीलदार की अनुमति के बाद। अन्य उद्योगों को डीजल की आपूर्ति फिलहाल रोक दी गई है।

ये खबर भी पढ़ें…
छात्राओं के लिए बड़ी पहल: अब स्कूलों और बालिका छात्रावासों में लगेंगी सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें, बाल अधिकार आयोग ने भेजी अनुशंसा
छात्राओं के लिए बड़ी पहल: अब स्कूलों और बालिका छात्रावासों में लगेंगी सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें, बाल अधिकार आयोग ने भेजी अनुशंसा
September 10, 2026
रायपुर, 10 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ की छात्राओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमा को लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

कृषि कार्य, जनरेटर और सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल की आपूर्ति पिछले महीनों की औसत खपत के आधार पर की जाएगी। इसके लिए पेट्रोल पंप संचालकों को उपभोक्ताओं का अलग से रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें डीजल की मात्रा और उपभोक्ता की जानकारी दर्ज की जाएगी। इस रिकॉर्ड की नियमित जांच प्रशासनिक दल द्वारा की जाएगी।

प्रशासन ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोल पंप परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। यदि कहीं भी अवैध परिवहन या कालाबाजारी पाई जाती है, तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये खबर भी पढ़ें…
CG-काम में लापरवाही पड़ी भारी! PWD के 6 ठेकेदार BLACKLISTED, 2 के पंजीयन रद्द; 5 साल के लिए किया बाहर
CG-काम में लापरवाही पड़ी भारी! PWD के 6 ठेकेदार BLACKLISTED, 2 के पंजीयन रद्द; 5 साल के लिए किया बाहर
September 10, 2026
रायपुर, 10 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में लापरवाही और बेहद धीमी प्रगति करने वाले...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

इन निर्देशों के पालन के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी और पर्यवेक्षण का कार्य करेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर तत्काल रिपोर्ट करें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *